बहरोड़ (केडीसी) एडीजे कोर्ट संख्या एक में सोमवार को गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला के मामले में तत्कालीन थानाधिकारी एवं आरोपी पेश हुए। तत्कालीन थानाधिकारी को मोबाइल एवं सीडी कोर्ट में पेश नहीं होने से बयान अधूरे रहे। अब आगामी पेशी 11 एवं 21 अक्टूबर की रहेगी। एसओजी के विशिष्ट लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस थाने पर फायरिंग कर हवालात में बंद विक्रम उर्फ पपला को छुडाकर ले जाने के मामले में सोमवार को तत्कालीन थानाधिकारी सुगन सिंह की पेशी थी।
यहां कोर्ट में उनके बयान दर्ज होने थे। वारदात में शामिल 21 आराेपी भी कोर्ट में पेश हुए। एडीजे कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा के समक्ष करीब ढ़ाई घंटा लगातार अधिवक्ताओं की बहस चली। तत्कालीन थानाधिकारी सुगन सिंह जिस मोबाइल से विक्रम उर्फ पपला को पकड़ने के बाद पैसों के साथ फोटों एवं विडियो बनाए थे। वह मोबाइल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जांच के लिए जमा है। मोबाइल में बनाए गए विडियों की सीडी बनाई गई थी। यह भी मोबाइल के साथ-साथ जांच के लिए प्रयोगशाला गई हुई है। यह दोनों कोर्ट में जमा नहीं होने से बयान अधूरे रहे। न्यायाधीश शर्मा ने माल के अभाव में डेफर घोषित कर दिया। अब 11 अक्टूबर को पेशी की तारीख मुकरर्र की गई है। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद वारदात में विभिन्न तरीकों से शामिल 26 आरोपियों को पेश होना था। लेकिन 21 मुल्जीम ही कोर्ट में पेश हुए। जिसमें अलवर जेल से 17, दौसा जेल से 4 मुल्जीम लाए गए। जबकी पांच के वारंट जमा किए गए। न्यायाधीश शर्मा ने आगामी सुनवाई के लिए 11 एवं 21 अक्टूबर की तारीख नियुक्त की है। इस दौरान बहरोड़ कोर्ट पुलिस छावनी बना रहा।
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