कोटपूतली (बिल्लूराम सैनी) देश के संविधान ने महिलाओं को अत्याचार से बचाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की प्रताडऩाओं व घरेलु हिंसा जैसे मामलों के निराकरण के लिए अनेकों कानून तो बनाये है लेकिन संविधान में महिला हितों के कानून होने के बावजुद भी कस्बों से लेकर गांव-ढ़ाणियों तक महिलायें घरेलु अत्याचार, हिंसा, मारपीट व प्रताडऩा समेत अन्य प्रकार के अपराधों से पीडि़त है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश भर में सुरक्षा सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके तहत थाना क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के समूह का गठन कर उन्हें कानूनों के साथ-साथ पुलिस से कैसे सम्पर्क किया जायें की जानकारी दी जा रही है। इसी को लेकर जयपुर ग्रामीण एसपी डॉ. मनीष अग्रवाल ने जिले भर में महिलाओं पर होने वाली घरेलु हिंसा व प्रताडऩा को रोकने के लिए सुरक्षा सखी कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के निर्देश दिये है। कोटपूतली एएसपी, डीएसपी के सुपरविजन में उक्त कार्यक्रम का प्रभावी संचालन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को स्थानीय थाने पर सुरक्षा सखी कार्यक्रम के तहत महिला समूह की बैठक एसएचओ सवाई सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एसएचओ ने माता-बहनों को सुरक्षा सखी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें महिला हितों के कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, मारपीट, प्रताडऩा व अत्याचार महिलाओं पर होता है तो इसकी जानकारी सुरक्षा सखी समूह के माध्यम से या सीधे पुलिस थाने पर दी जा सकती है। घरेलू हिंसा किसी भी सुरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। साथ ही प्रत्येक गाँव में ऐसे समूह का भी गठन किया जायेगा। किसी भी माता-बहन पर कोई अत्याचार हो रहा है एवं वह लोक लिहाज या शर्म के चलते पुलिस तक नहीं पहुंच सकती है तो सुरक्षा सखी के माध्यम से इसकी सूचना थानों पर दी जा सकती है। पुलिस सभी प्रकार के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करेगी। साथ ही ऐसे मामलों को सार्वजनिक भी नहीं किया जायेगा।
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