महापौर नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87 सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का हवाला देकर निलम्बित कर दिया गया है।
आदेश स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने जारी किये है। सौम्या पर आरोप है की उन्होंने नगर निगम आयुक्त से अभद्रता एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। जांच मे दोषी पाये जाने पर सौम्या गुर्जर का निलम्बन किया गया है।
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